जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना को निर्धारित समयसीमा में आवेदनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें- राज्य सूचना आयुक्त

प्रयागराज संवाददाता सतीश चंद्र की रिपोर्ट

 राज्य सूचना आयुक्त  नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शनिवार को संगम सभागार में विभागों के जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक में  राज्य सूचना आयुक्त ने सभी जन सूचना अधिकारियों को जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं को निर्धारित समयसीमा (30 दिन) के अंदर आवेदनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को मांगी गयी सूचना उपलब्ध करा दिए जाने से आवेदनकर्ता को जहां एक ओर समय से सूचना उपलब्ध हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सूचना आयोग में होने वाली पेंडेंसी में भी कमी आती है। उन्होंने सभी जन सूचना अधिकारियों को प्रारूप-3 के तहत रजिस्टर बनाकर उसको नियमित रूप से अद्यतन बनाये रखने के लिए भी कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सूचना आयोग में प्रकरण की सुनवाई के समय यदि कतिपय कारण से जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं हो पाते है, तो किसी सक्षम अधिकारी को ही राज्य सूचना आयोग में भेजे, साथ ही साथ जिस अधिकारी या कर्मचारी को भेजे, उसको अधिकार पत्र अनिवार्य रूप से दे दें। उन्होंने सभी जन सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ कार्यवाही करते हुए आवेदनकर्ता को समय से सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए कहा है। बैठक के अंत में जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने मा0 राज्य सूचना आयुक्त को आश्वस्त करते हुए कहा कि जो भी निर्देश दिए गए है, उसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने सभी जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों को मा0 राज्य सूचना आयुक्त के निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय के अंदर नियमानुसार आवेदनकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए कहा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन  हर्षदेव पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जगदम्बा सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर  मदन कुमार, अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति सहित अन्य सम्बंधित विभागांे के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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