निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दुर्बल वर्ग के बच्चों के विद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमन्त्रित

आर पी यादव ब्यूरो चीफ

कौशाम्बी:–जिला बेसिक शिक्षाधिकारी प्रकाश सिंह ने अवगत कराया है कि शासनादेशानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिये जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं लाटरी प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं।

उन्होने बताया कि 03 चरणों में आवेदन किया जा सकता है। प्रथम चरण के तहत 06 से 28 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है एवं 12 मार्च 2023 को लाटरी निकाली जायेंगी, इसी प्रकार द्वितीय चरण के तहत 07 अप्रैल से 17 अप्रैल 2023 तक आवेदन एवं 19 अपै्रल को लाटरी निकाली जायेंगी तथा तृतीय चरण के तहत 13 मई से 23 जून 2023 तक आवेदन एवं 25 जून 2023 को लाटरी निकाली जायेंगी।

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