पॉक्सो एक्ट के आभियुक्त को तीन वर्ष कारावास की सजा दिलायी गयी

आर पी यादव ब्यूरो चीफ

कौशांबी। थाना सैनी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग के साथ छेड़खानी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 671/15 धारा 354B भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसके अभियुक्त दिनेश कुमार सोनकर पुत्र राम प्रसाद सोनकर निवासी गडेरियन का पुरवा कोरियों थाना सैनी जनपद कौशाम्बी को आज दिनांक 16.02.2023 को माननीय न्यायालय एडीजे -सात/पॉक्सो एक्ट जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से तीन वर्ष कारावास तथा 2000 /- रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

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