मिट्टी का तेल डालकर विवाहिता को जिंदा जलाने वाले को आजीवन कारावास की सजा

पत्रकार मोहम्मद सैफ

हत्या के दोषियों पर अदालत ने लगाया 25 हजार रुपए का अर्थदंड

14 वर्ष बाद विवाहिता की हत्या के दोषियों को मिला दंड

कौशाम्बी। पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के फतेहपुर घाट गांव में 14 वर्षों पूर्व विवाहिता के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया था मामले में जगलाल और जग्गा निवासी फतेहपुर घाट की तहरीर पर थाना पुलिस ने 13 फरवरी 2009 को मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त राजू मिश्रा पुत्र गिरजा शंकर निवासी फतेहपुर घाट थाना पुरामुफ्ती को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था

विवाहिता की हत्या का मुकदमा न्यायाधीश न्यायालय स्पेशल जज एससी एसटी द्वारा सुनवाई की गई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से पुलिस ने मुकदमे की पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने की पहल की गवाहों के बयान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अधिवक्ताओं की जिरह बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी राजू मिश्रा को विवाहिता की हत्या का दोषी पाया मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त राजू मिश्रा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपए का अर्थदंड दोषी पर लगाया है।

कौशाम्बी से मोहम्मद सैफ की रिपोर्ट

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